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    आयोग की जिम्मेदारियां और कर्तव्य

    (राज्य चुनाव आयोग की विशेष विशेषताएँ – कार्य और कर्तव्य)

    विनिर्देश:
    संविधान में किए गए 73वें और 74वें संशोधन के परिणामस्वरूप, पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इन संस्थाओं के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K में राज्य चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान है। मतदाता सूची तैयार करने और पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों के सभी चुनावों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयुक्त के पास है, जिसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

    राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा की शर्तें और कार्यकाल राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। हालाँकि, राज्य चुनाव आयुक्त को केवल उसी तरीके से और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है जिस तरह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। इसके अलावा, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उनकी नियुक्ति के बाद उनके लिए अहितकर परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

    राज्य निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर, राज्य का राज्यपाल आयोग को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध कराएगा जो उसे सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

    उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 30 जुलाई, 2001 को हुई थी।

    कार्यकाल माननीय राज्य चुनाव आयुक्तों की
    क्रमांक नाम कार्यकाल से कार्यकाल तक सरकारी अधिसूचना संख्या व दिनांक
    1. श्री दुर्गेश जोशी (सेवानिवृत्त आईएएस) 30.06.2001 16.01.2005 सं.-287/अध्या.प्रा.वि.प. राज. धारा/2001
    दिनांक: 30.06.2001
    2. श्री आर.के. वर्मा (आईएएस सेवानिवृत्त) 16.01.2005 03.04.2008 सं.-610/XII/05/2004–05
    दिनांक: 16.01.2005
    3. श्री बिपिन चंद्र चंदोला (आईएएस सेवानिवृत्त) 04.04.2008 17.09.2010 सं.-169/XII/08/92(08)
    दिनांक: 03.04.2008
    4. श्री हरीश चंद्र जोशी (आईएएस सेवानिवृत्त) 18.09.2010 15.08.2013 सं.-718(11)/10–92(01)08 टीसीपी-1
    दिनांक: 16.09.2010
    5. श्री सुवर्धन (आईएएस सेवानिवृत्त) 04.09.2013 18.06.2018 सं.-2136/XII/13(06)
    दिनांक: 04.09.2013
    6. श्री चंद्रशेखर भट्ट (आईएएस सेवानिवृत्त) 11.07.2018 10.07.2024 सं.-913/XII/2018/84(06)/2013
    दिनांक: 09.07.2018
    7. श्री सुशील कुमार (आईएएस सेवानिवृत्त) 29.08.2024 जारी सं.-235843/XII(1)/2024/ई-51961
    दिनांक: 29.08.2024